जीएसटी के लागू होने के बाद इंश्योरेंस महंगा होने जा रहा है यह बात तो तय है और इसमें भी स्वास्थ्य बीमा और मोटर बीमा के सबसे ज्यादा महंगे होने की संभावना है आपको बता दें कि जीएसटी मतलब की गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स दोहरे
टैक्सेशन व्यवस्था को समाप्त करने के लिए लागू किया गया है जीएसटी के अंतर्गत कई तरह के टैक्स प्रतिशत जैसे कि शून्य %, 5% 12 % 18 % और 28 % की दर से अलग-अलग तरह के सामानों पर लागू है.
जीएसटी कैसे काम करेगा
जीएसटी केंद्रीय जीएसटी और राज्यस्तरीय जीएसटी से मिलकर बना है सेंट्रल जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एकत्रित किया जाएगा जबकि स्टेट जीएसटी राज्य सरकार द्वारा जीएसटी का विभिन्न सेक्टर पर मिला-जुला असर दिखाई पड़ता है
इंश्योरेंस सेक्टर पर असर
जीएसटी काउंसिल ने इंश्योरेंस सेक्टर पर 18 प्रतिशत का टैक्स रेट लागू किया है जो कि पहले 15% था इस प्रकार 3% का अतिरिक्त इजाफा इस सेक्टर को झेलना पड़ा है और यह अतिरिक्त टैक्स जाहिर तौर पर इंश्योरेंस कंपनियां सीधे तौर पर ग्राहकों से वसूलेगी. जिससे की इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ जाएगा. आप जो भी प्रीमियम Life Insurance पॉलिसी में देते हैं उसके मूलतः दो भाग होते हैं पहला रिस्क कवरेज और दूसरा इन्वेस्टमेंट. पहला भाग आपको डेथ बेनिफिट तथा दूसरा मैच्योरिटी पर रिटर्न उपलब्ध कराता है नए टैक्स सिस्टम के अनुसार डेथ बेनिफिट वाले प्रीमियम पर टैक्स लगाया गया है. जीवन बीमा के अतिरिक्त अन्य सभी तरह की पॉलिसी पर 18 प्रतिशत टैक्स लगाया गया है.
टैक्सेशन व्यवस्था को समाप्त करने के लिए लागू किया गया है जीएसटी के अंतर्गत कई तरह के टैक्स प्रतिशत जैसे कि शून्य %, 5% 12 % 18 % और 28 % की दर से अलग-अलग तरह के सामानों पर लागू है.
जीएसटी कैसे काम करेगा
जीएसटी केंद्रीय जीएसटी और राज्यस्तरीय जीएसटी से मिलकर बना है सेंट्रल जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एकत्रित किया जाएगा जबकि स्टेट जीएसटी राज्य सरकार द्वारा जीएसटी का विभिन्न सेक्टर पर मिला-जुला असर दिखाई पड़ता है
इंश्योरेंस सेक्टर पर असर
जीएसटी काउंसिल ने इंश्योरेंस सेक्टर पर 18 प्रतिशत का टैक्स रेट लागू किया है जो कि पहले 15% था इस प्रकार 3% का अतिरिक्त इजाफा इस सेक्टर को झेलना पड़ा है और यह अतिरिक्त टैक्स जाहिर तौर पर इंश्योरेंस कंपनियां सीधे तौर पर ग्राहकों से वसूलेगी. जिससे की इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ जाएगा. आप जो भी प्रीमियम Life Insurance पॉलिसी में देते हैं उसके मूलतः दो भाग होते हैं पहला रिस्क कवरेज और दूसरा इन्वेस्टमेंट. पहला भाग आपको डेथ बेनिफिट तथा दूसरा मैच्योरिटी पर रिटर्न उपलब्ध कराता है नए टैक्स सिस्टम के अनुसार डेथ बेनिफिट वाले प्रीमियम पर टैक्स लगाया गया है. जीवन बीमा के अतिरिक्त अन्य सभी तरह की पॉलिसी पर 18 प्रतिशत टैक्स लगाया गया है.
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