कब कराना होगा रजिस्ट्रेशन ?
अगर आपके व्यापार का सालाना टर्नओवर 20 लाख रुपए तक है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की कोई अनिवार्यता नहीं है. किंतु मेरी राय में रजिस्ट्रेशन करा लेना ही बेहतर होगा वरना आप अपना ग्राहक हो सकते हैं. उदाहरण
के लिए अगर कोई कंपनी ऐसे व्यापारी से सामान खरीदती है जो जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड नहीं है तो उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा या आसान शब्दों में कहें तो उस पर टैक्स का बोझ बढ़ेगा. अगर आपका सालाना टर्नओवर 20 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा. अगर फिर भी आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो आपको कच्चे माल पर मिलने वाली टैक्स छूट से वंचित रखा जाएगा तथा आप जीएसटी की तहत टेक्स भी नहीं भर पाएंगे जिस वजह से आपका कारोबार अवैध माना जाएगा.
कैसे कराएं रजिस्ट्रेशन ?
जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर पाना बहुत ही आसान है. इसके लिए आपको कोई कागजी कार्यवाही नहीं करनी पड़ेगी. आपको सिर्फ एक वेबसाइट (https://www.gst.gov.in) खोलनी है. इस पर क्लिक करते यह आपकी वेबसाइट खुल जाएगी.
अगर आपने अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आपको New User Login पर क्लिक करना है. इस पर क्लिक करते ही नीचे दिया हुआ पेज खुल जाएगा.
अगर आप रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार हैं तो I Agree... पर के सामने वाली बॉक्स पर चेक करके Continue पर क्लिक कर दीजिए किंतु आगे बढ़ने से पहले आपके पास जरूरी डाक्यूमेंट्स होने चाहिए जैसे कि:
Continue. पर क्लिक करके आप अगले पेज पर पहुंचे.
इस पेज पर आपसे यूजर आईडी और पासवर्ड मांगा जाएगा यह यूजर आईडी और पासवर्ड आपको स्थानीय सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट के कार्यालय से मिलेगा.
इस यूजर ID पासवर्ड को जैसे ही आप डालेंगे आप जीएसटी के पोर्टल में लॉगिन हो जाएंगे.
अब आपको पेज नंबर 20 पर जाना होगा इस पेज पर आपको सारी जानकारियां भरनी होंगी तथा सारे जरूरी कागजात अपलोड करने होंगे और जैसे ही आप इस पेज को Submit करेंगे उसके 3 दिन के भीतर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा.
रजिस्ट्रेशन से संबंधित कुछ खास बातें:
अगर आपके व्यापार का सालाना टर्नओवर 20 लाख रुपए तक है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की कोई अनिवार्यता नहीं है. किंतु मेरी राय में रजिस्ट्रेशन करा लेना ही बेहतर होगा वरना आप अपना ग्राहक हो सकते हैं. उदाहरण
के लिए अगर कोई कंपनी ऐसे व्यापारी से सामान खरीदती है जो जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड नहीं है तो उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा या आसान शब्दों में कहें तो उस पर टैक्स का बोझ बढ़ेगा. अगर आपका सालाना टर्नओवर 20 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा. अगर फिर भी आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो आपको कच्चे माल पर मिलने वाली टैक्स छूट से वंचित रखा जाएगा तथा आप जीएसटी की तहत टेक्स भी नहीं भर पाएंगे जिस वजह से आपका कारोबार अवैध माना जाएगा.
कैसे कराएं रजिस्ट्रेशन ?
जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर पाना बहुत ही आसान है. इसके लिए आपको कोई कागजी कार्यवाही नहीं करनी पड़ेगी. आपको सिर्फ एक वेबसाइट (https://www.gst.gov.in) खोलनी है. इस पर क्लिक करते यह आपकी वेबसाइट खुल जाएगी.
अगर आपने अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आपको New User Login पर क्लिक करना है. इस पर क्लिक करते ही नीचे दिया हुआ पेज खुल जाएगा.
अगर आप रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार हैं तो I Agree... पर के सामने वाली बॉक्स पर चेक करके Continue पर क्लिक कर दीजिए किंतु आगे बढ़ने से पहले आपके पास जरूरी डाक्यूमेंट्स होने चाहिए जैसे कि:
- बिजनेस पार्टनरशिप डीड (BusinessPartnership Deed)
- रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (Registration Certificate)
- व्यापार का मुख्य स्थान (Principle place of business)
- मेमोरेंडम या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सोसाइटी के कानून के अनुसार (Memorandum of Association and Articles of Association Bye-laws of Society)
- टैक्स भुगतान की रसीद (Tax Paid Receipt)
- नगर पालिका खाटा कॉपी (Municipal Khata Copy)
- बिजली बिल (Electricity Bill)
- रेंट एग्रीमेंट (Rent / Lease agreement)
- कंसेंट लेटर या कोई सर्टिफिकेट जो सरकार के द्वारा इशू किया गया है (Consent Letter, Any other Certificate / document issued by Government)
- अन्य किसी तरह का सरकारी सर्टिफिकेट या रिकॉर्ड (Any other Certificate or record from Govt department)
- Letter of Authorisation
- Copy of resolution passed by BoD / Managing
- पासबुक का पहला पेज और बैंक स्टेटमेंट (First page of Pass Book,Bank Statement)
- फोटो (Photo)
Continue. पर क्लिक करके आप अगले पेज पर पहुंचे.
इस पेज पर आपसे यूजर आईडी और पासवर्ड मांगा जाएगा यह यूजर आईडी और पासवर्ड आपको स्थानीय सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट के कार्यालय से मिलेगा.
इस यूजर ID पासवर्ड को जैसे ही आप डालेंगे आप जीएसटी के पोर्टल में लॉगिन हो जाएंगे.
अब आपको पेज नंबर 20 पर जाना होगा इस पेज पर आपको सारी जानकारियां भरनी होंगी तथा सारे जरूरी कागजात अपलोड करने होंगे और जैसे ही आप इस पेज को Submit करेंगे उसके 3 दिन के भीतर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा.
रजिस्ट्रेशन से संबंधित कुछ खास बातें:
- आपका कारोबार कई राज्यों में है तो आपको हर राज्य में रजिस्ट्रेशन कराना होगा.
- दूसरा अगर आप एक से ज्यादा कारोबार करते हैं तो आपको अलग-अलग सभी तरह के कारोबार का रजिस्ट्रेशन कराना होगा.
- एक पैन कार्ड पर सिर्फ एक ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा.
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